
सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होता है, यदि यह कहीं खो जाए, चोरी हो जाए या फट जाए, तो न केवल भारी जुर्माने का डर रहता है, बल्कि कानूनी पचड़ों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आपको डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
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इन स्टेप्स को फॉलो करें (ऑनलाइन प्रोसेस):
- सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट Parivahan Sewa पर जाएं।
- ‘Online Services’ सेक्शन में जाकर ‘Driving Licence Related Services’ पर क्लिक करें और अपना राज्य चुनें।
- अब स्क्रीन पर दिख रहे ‘Apply for Duplicate DL’ विकल्प को चुनें।
- अपना डीएल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालकर ‘Get DL Details’ पर क्लिक करें। आपकी जानकारी सामने आ जाएगी।
- इसके बाद ‘Issue of Duplicate DL’ सेवा को चुनें और आवेदन का कारण (जैसे: Lost या Damaged) बताएं।
- आवश्यक दस्तावेज (जैसे खोने की स्थिति में FIR की कॉपी) अपलोड करें और फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
कितना आएगा खर्च?
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार बेहद मामूली शुल्क लेती है। Paytm और अन्य आधिकारिक स्रोतों के अनुसार, इसकी अनुमानित फीस मात्र ₹200 है, हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्मार्ट कार्ड या पोस्टल चार्ज के कारण इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- पुराने लाइसेंस की फोटोकॉपी (यदि हो)।
- अगर लाइसेंस खो गया है, तो पुलिस FIR की कॉपी।
- उम्र और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और आपका नया ‘डुप्लीकेट लाइसेंस’ सीधे आपके घर के पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा, अब आपको दलालों या लंबी लाइनों में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है।
















