
किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक होता है, स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि स्पेलिंग की गलती या गलत जन्मतिथि के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर आपके या आपके बच्चे के सर्टिफिकेट में भी ऐसी कोई त्रुटि है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969’ की धारा 15 के तहत आप इसे आसानी से सुधरवा सकते हैं।
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रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क
सबसे पहले उस स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम पंचायत) के कार्यालय में जाएं, जहां जन्म का पंजीकरण हुआ था, वहां से ‘जन्म प्रमाण पत्र सुधार फॉर्म’ प्राप्त करें, कई राज्यों में यह सुविधा अब संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
एफिडेविट (Affidavit) है जरूरी
सुधार की प्रक्रिया के लिए आपको एक शपथ पत्र (Affidavit) तैयार करवाना होगा, इसे नोटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से तस्दीक करवाना अनिवार्य है, इसमें गलत विवरण, सही जानकारी और सुधार का ठोस कारण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
दस्तावेजों का सत्यापन
आवेदन फॉर्म के साथ आपको कुछ सहायक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इनमें अस्पताल का डिस्चार्ज रिकॉर्ड, माता-पिता के पहचान पत्र (आधार, पैन कार्ड), स्कूल की मार्कशीट या टीसी शामिल हो सकते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ही रजिस्ट्रार सुधार की पुष्टि करता है।
विज्ञापन और गजट नोटिफिकेशन
ध्यान रहे कि यदि आप नाम में बड़ा बदलाव (Major Change) कर रहे हैं, तो आपको दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना पड़ सकता है। इसके अलावा, सरकारी राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित करवाना भी एक अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।
ऑनलाइन भी है सुविधा
डिजिटल इंडिया के दौर में अब यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी है, इसके लिए आप केंद्र सरकार के CRS पोर्टल या संबंधित राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर ‘Record Correction’ के विकल्प को चुन सकते हैं, यहाँ आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड किए जा सकते हैं और निर्धारित सरकारी शुल्क (जो ₹20 से ₹200 तक हो सकता है) का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद रसीद (Acknowledgement Receipt) जरूर लें दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद, विभाग द्वारा संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
















