
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को आर्थिक संबल देने के लिए ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026’ के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को अब हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी जरूरतमंद बुजुर्ग इस सुविधा से वंचित न रहे।
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सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी रकम (DBT)
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशन की राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, खास बात यह है कि सरकार अब फैमिली आईडी के डेटा का उपयोग कर रही है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों को स्वतः (ऑटोमैटिक) इस योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता मानदंड)
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- उम्र सीमा: आवेदक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य लाभ: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है वे SSPY-UP पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘वृद्धावस्था पेंशन’ विकल्प पर क्लिक करें और ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ को चुनें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे- रंगीन फोटो और आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड) अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
पेंशन का स्टेटस और लिस्ट कैसे देखें?
लाभार्थी अपने भुगतान की स्थिति (Payment Status) पोर्टल पर ‘पेंशनर लॉगिन’ के जरिए देख सकते हैं, इसके अलावा, PFMS वेबसाइट पर बैंक खाता नंबर डालकर भी बैलेंस चेक किया जा सकता है, नई लाभार्थी सूची देखने के लिए पोर्टल पर अपने जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर पूरी लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है।
















