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EPF सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं, ये 5 ‘मुफ्त’ फायदे भी देता है; क्या आपको मिल रहा है बीमा और पेंशन का लाभ?

ज़्यादातर नौकरीपेशा लोग अपने EPF (Employees' Provident Fund) खाते को केवल रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि या 'बचत' के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका PF अकाउंट आपको और आपके परिवार को ऐसी कई सुविधाएँ देता है जिनके लिए आपको एक भी रुपया प्रीमियम नहीं भरना पड़ता

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EPF सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं, ये 5 'मुफ्त' फायदे भी देता है; क्या आपको मिल रहा है बीमा और पेंशन का लाभ?
EPF सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं, ये 5 ‘मुफ्त’ फायदे भी देता है; क्या आपको मिल रहा है बीमा और पेंशन का लाभ?

ज़्यादातर नौकरीपेशा लोग अपने EPF (Employees’ Provident Fund) खाते को केवल रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि या ‘बचत’ के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका PF अकाउंट आपको और आपके परिवार को ऐसी कई सुविधाएँ देता है जिनके लिए आपको एक भी रुपया प्रीमियम नहीं भरना पड़ता? 

₹7 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा (EDLI Scheme) 

PF खाताधारकों को सबसे बड़ा लाभ EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) योजना के तहत मिलता है। 

  • कितना कवर: कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक का बीमा क्लेम मिलता है।
  • प्रीमियम: इसके लिए कर्मचारी को कोई अलग से राशि नहीं देनी होती; इसका पूरा खर्च नियोक्ता (Employer) उठाता है। 

आजीवन पेंशन की गारंटी (EPS)

नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड (EPS) में जमा होता है। 

  • पात्रता: यदि आपने कुल 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो आप 58 वर्ष की आयु के बाद आजीवन मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं।
  • सुरक्षा: सदस्य की मृत्यु के बाद यह पेंशन जीवनसाथी और बच्चों को भी मिलती है। 

इमरजेंसी में ‘PF एडवांस’ की सुविधा

आर्थिक तंगी या अचानक जरूरत पड़ने पर आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

  • निकासी: आप घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई, शादी या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने PF खाते से ‘नॉन-रिफंडेबल एडवांस’ निकाल सकते हैं।
  • नौकरी जाने पर: बेरोजगारी की स्थिति में, एक महीने बाद 75% राशि निकाली जा सकती है। 

सुरक्षित निवेश पर ‘दमदार’ ब्याज

EPF वर्तमान में भारत की सबसे आकर्षक बचत योजनाओं में से एक है।

  • ब्याज दर: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 8.25% की ब्याज दर निर्धारित की है।
  • कंपाउंडिंग: इसमें मिलने वाला ब्याज अन्य सरकारी योजनाओं जैसे PPF या बैंक FD से अक्सर अधिक रहता है।

टैक्स में ‘ट्रिपल’ छूट (EEE कैटेगरी)

आयकर के मोर्चे पर भी EPF खाता एक ‘विजेता’ साबित होता है।

  • छूट: निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।
  • फायदा: जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा फंड पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है (नियमों के अधीन)। 

इन सभी सुविधाओं का निर्बाध लाभ उठाने के लिए अपना UAN आधार से लिंक रखें और ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) की प्रक्रिया समय पर पूरी करें ताकि जरूरत पड़ने पर आपका परिवार परेशान न हो। 

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Author
info@ortpsa.in

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