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चालान भरने की टेंशन खत्म! आज 14 फरवरी को लोक अदालत में माफ कराएं अपना ट्रैफिक जुर्माना, ये रहा सबसे आसान तरीका

अगर आपके ऊपर पुराने ई-चालान का बोझ है तो आज का दिन आपके लिए खास है। विशेष लोक अदालत में कंपाउंडेबल मामलों पर भारी छूट मिल सकती है। जानिए कौन से चालान होंगे माफ, कितनी मिलेगी राहत और कैसे सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स में खत्म करें जुर्माने की टेंशन।

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चालान भरने की टेंशन खत्म! आज 14 फरवरी को लोक अदालत में माफ कराएं अपना ट्रैफिक जुर्माना, ये रहा सबसे आसान तरीका
चालान भरने की टेंशन खत्म! आज 14 फरवरी को लोक अदालत में माफ कराएं अपना ट्रैफिक जुर्माना, ये रहा सबसे आसान तरीका

राजधानी में आज ट्रैफिक चालान को लेकर परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत का दिन है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) के संयुक्त तत्वावधान में एक-दिवसीय विशेष ट्रैफिक लोक अदालत आयोजित की गई है, जहां हजारों लंबित ई-चालानों का मौके पर निपटारा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई कार्यवाही शाम 4 बजे तक चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित समाधान और आम नागरिकों को आर्थिक राहत देना है।

किन चालानों पर मिलेगी राहत?

लोक अदालत में वही मामले सुने जा रहे हैं जो:

  • कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) श्रेणी में आते हों
  • तय तिथि तक ट्रैफिक पोर्टल/वर्चुअल कोर्ट में लंबित हों
  • गंभीर अपराध (जैसे नशे में ड्राइविंग, हिट एंड रन) की श्रेणी में न आते हों

गंभीर आपराधिक मामलों को इस विशेष सत्र में शामिल नहीं किया गया है।

कितनी मिल सकती है छूट?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, योग्य मामलों में चालान राशि में 20% से 50% तक की कटौती संभव है। कुछ पुराने मामलों में इससे अधिक राहत भी मिल सकती है, हालांकि यह पूरी तरह केस की प्रकृति और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। एक अधिकारी ने बताया, “लोक अदालत का उद्देश्य राजस्व वसूली नहीं, बल्कि लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा है।”

कैसे करें प्रक्रिया पूरी?

एक अनुभवी रिपोर्टर के तौर पर ग्राउंड पर मिली जानकारी के आधार पर प्रक्रिया बेहद सरल है:

पहले चालान/नोटिस डाउनलोड करें

अपने ई-चालान का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य है। बिना प्रिंट कॉपी के सुनवाई संभव नहीं है।

टोकन या रजिस्ट्रेशन

ज्यादातर मामलों में पहले से ऑनलाइन टोकन लेना होता है। हालांकि कुछ कोर्ट परिसरों में सीमित संख्या में वॉक-इन एंट्री की भी अनुमति दी जा रही है।

जरूरी दस्तावेज साथ रखें

  • वाहन का RC
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • चालान की प्रति
  • पहचान पत्र

कहां हो रही है सुनवाई?

आज की विशेष लोक अदालत दिल्ली के प्रमुख जिला अदालत परिसरों में लगाई गई है, जिनमें शामिल हैं:

  • Patiala House Courts
  • Karkardooma Courts
  • Tis Hazari Courts
  • Saket District Court
  • Rohini Courts
  • Dwarka Courts
  • Rouse Avenue Court Complex

सुबह से ही इन परिसरों में लंबी कतारें देखी गईं। कई लोग पुराने लंबित चालानों के निपटारे के लिए पहुंचे।

क्यों जरूरी है यह मौका?

ट्रैफिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चालान लंबे समय तक लंबित रहते हैं, तो:

  • वाहन की बिक्री/ट्रांसफर में दिक्कत आती है
  • ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं
  • कोर्ट समन की स्थिति बन सकती है

ऐसे में लोक अदालत एक कानूनी और अपेक्षाकृत किफायती समाधान देती है।

अंतिम सलाह

यदि आपके नाम पर पुराने, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान लंबित हैं, तो यह मौका गंवाना समझदारी नहीं होगी। जरूरी दस्तावेजों के साथ समय से अदालत पहुंचें और मौके पर समझौता कर जुर्माना कम कराएं।

Author
info@ortpsa.in

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