
नवजात शिशु के जन्म के बाद माता-पिता के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है ‘जन्म प्रमाण पत्र’ (Birth Certificate) पहले इसके लिए नगर निगम या सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब तकनीक ने इस काम को बेहद आसान बना दिया है, केंद्र सरकार की डिजिटल पहल के तहत अब आप बिना किसी भाग-दौड़ के घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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21 दिनों का रखें खास ख्याल
नियमों के मुताबिक, बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य और मुफ्त है, यदि आप इस समय सीमा के अंदर आवेदन करते हैं, तो प्रक्रिया काफी सरल रहती है। 21 दिन बीत जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और विलंब शुल्क जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
- सबसे पहले भारत सरकार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘General Public Signup’ के विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर खुद को रजिस्टर करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक और आईडी आएगी। उससे लॉगिन करें।
- ‘Birth Registration’ टैब पर जाकर बच्चे का नाम (यदि उपलब्ध हो), जन्म की तारीख, माता-पिता का आधार नंबर और अस्पताल का पता जैसी जानकारियां सही-सही भरें।
- अस्पताल से मिले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या जन्म रिपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। आवेदन अप्रूव होते ही आप इसी पोर्टल से ‘डिजिटल साइन्ड’ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
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क्यों जरुरी है जन्म प्रमाण पत्र?
यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि बच्चे की पहली पहचान है, स्कूल में एडमिशन, आधार कार्ड बनवाने, पासपोर्ट आवेदन और भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसकी सबसे पहले जरूरत पड़ती है।
















