
उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है, यदि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) खो गया है, फट गया है या चोरी हो गया है, तो अब आपको आरटीओ (RTO) के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, परिवहन विभाग की डिजिटल सेवाओं के चलते अब यूपी के निवासी घर बैठे ही अपनी डुप्लीकेट आरसी (Duplicate RC) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डिजिटल इंडिया का असर: ऑनलाइन प्रक्रिया हुई आसान
परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट आरसी बनवाना बेहद सरल हो गया है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य आरटीओ कार्यालयों में लगने वाली भीड़ को कम करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।
स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर जाएं।

- ‘Vehicle Related Services’ में जाकर ‘Uttar Pradesh’ राज्य चुनें।

- अपना वाहन पंजीकरण नंबर (Vehicle Reg. No.) दर्ज करें और संबंधित आरटीओ का चयन करें।

- स्क्रीन पर उपलब्ध ‘Apply for Duplicate RC’ विकल्प पर क्लिक करें।

- अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और आधार आधारित ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन पूरा करें।
- जरूरी जानकारी भरने के बाद, निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
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जरूरी दस्तावेज और सावधानी
डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करते समय वाहन स्वामी के पास पुलिस शिकायत की कॉपी (FIR/NCR), फॉर्म 26, वैध बीमा (Insurance) और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) होना अनिवार्य है। यदि गाड़ी पर लोन है, तो बैंक से एनओसी (NOC) की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
फीस संरचना
उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क लगभग ₹150 और कारों (LMV) के लिए ₹300 से ₹500 के बीच है, ऑनलाइन आवेदन के बाद, विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही नई आरसी डाक के माध्यम से पंजीकृत पते पर भेज दी जाती है।
















