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UP में शिक्षक बनना है तो माननी होगी ये शर्त! दो पत्नियां होने पर नहीं कर पाएंगे अप्लाई; शिक्षा विभाग का नया ‘मैरिज’ नियम

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, प्रदेश के शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में वैवाहिक स्थिति को लेकर एक सख्त शर्त जोड़ दी है, नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, तो वह शिक्षक पद के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा

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UP में शिक्षक बनना है तो माननी होगी ये शर्त! दो पत्नियां होने पर नहीं कर पाएंगे अप्लाई; शिक्षा विभाग का नया 'मैरिज' नियम
UP में शिक्षक बनना है तो माननी होगी ये शर्त! दो पत्नियां होने पर नहीं कर पाएंगे अप्लाई; शिक्षा विभाग का नया ‘मैरिज’ नियम

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, प्रदेश के शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में वैवाहिक स्थिति को लेकर एक सख्त शर्त जोड़ दी है, नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, तो वह शिक्षक पद के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। 

क्या है नया ‘मैरिज’ नियम?

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी सेवा नियमावली के तहत अब बहुविवाह (Polygamy) को अयोग्यता का आधार माना जाएगा यह नियम केवल पुरुषों पर ही नहीं, बल्कि महिला अभ्यर्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। 

  • पुरुष अभ्यर्थियों के लिए: ऐसा कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
  • महिला अभ्यर्थियों के लिए: यदि किसी महिला ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है, तो वह भी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस नियम के पीछे मुख्य कारण भविष्य में होने वाली कानूनी पेचीदगियों को रोकना है अक्सर कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सरकारी लाभों के दावों को लेकर दो पत्नियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस नए नियम से नामांकन (Nomination) और उत्तराधिकार से जुड़ी समस्याओं का समाधान पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

UPTET 2026 और आगामी भर्तियों पर असर

यह नियम आगामी UPTET 2026 और TGT-PGT जैसी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कड़ाई से लागू किया जाएगा अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी वैवाहिक स्थिति का स्पष्ट विवरण देना होगा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन रद्द कर दिया जाएगा और उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

क्या कोई छूट मिलेगी?

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में केवल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही इस शर्त से छूट दे सकते हैं, हालांकि, ऐसी छूट मिलने की संभावना बेहद कम रहती है और इसके लिए ठोस आधार का होना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट का रुख

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि नियुक्ति से पहले किया गया दूसरा विवाह सेवा नियमों के तहत अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, ऐसे में नए अभ्यर्थियों के लिए इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। 

UPTET 2026 Guideline UPTET 2026 Guideline More Than One Marriage Candidates Cannot Apply
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info@ortpsa.in

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