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टोल प्लाजा पर जरा सी गलती और लगेगा दोगुना जुर्माना! FASTag के नए नियम लागू; अगर टोल नहीं कटा तो भी भरना होगा डबल टैक्स

अगर आप भी अपनी गाड़ी से अक्सर हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag (फास्टैग) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, अब टोल प्लाजा पर छोटी सी लापरवाही भी आपकी जेब खाली कर सकती है, नए नियमों के मुताबिक, अगर आपके फास्टैग से टोल नहीं कटता है या उसमें कोई तकनीकी खामी है, तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है

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टोल प्लाजा पर जरा सी गलती और लगेगा दोगुना जुर्माना! FASTag के नए नियम लागू; अगर टोल नहीं कटा तो भी भरना होगा डबल टैक्स
टोल प्लाजा पर जरा सी गलती और लगेगा दोगुना जुर्माना! FASTag के नए नियम लागू; अगर टोल नहीं कटा तो भी भरना होगा डबल टैक्स

अगर आप भी अपनी गाड़ी से अक्सर हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag (फास्टैग) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, अब टोल प्लाजा पर छोटी सी लापरवाही भी आपकी जेब खाली कर सकती है, नए नियमों के मुताबिक, अगर आपके फास्टैग से टोल नहीं कटता है या उसमें कोई तकनीकी खामी है, तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है। 

क्या हैं नए नियम? (15 नवंबर 2025 से प्रभावी)

सरकार ने टोल वसूली की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब जुर्माने की श्रेणी को भुगतान के तरीके के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है: 

  • नकद भुगतान पर भारी जुर्माना: यदि आप फास्टैग के बजाय कैश (Cash) में टोल देना चाहते हैं, तो आपको सामान्य दर से 2 गुना (Double) भुगतान करना होगा।
  • डिजिटल भुगतान पर राहत: यदि फास्टैग काम नहीं कर रहा है और आप UPI या अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो आपको 1.25 गुना (सवा गुना) टोल टैक्स देना होगा। 

ब्लैकलिस्टेड FASTag पर 70 मिनट का ‘ग्रेस पीरियड’

NPCI के नए नियमों के तहत, यदि आपका फास्टैग कम बैलेंस के कारण ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो आपको एक विशेष राहत दी गई है। टोल प्लाजा पहुंचने से 60 मिनट पहले या टोल क्रॉस करने के 10 मिनट बाद तक यदि आप रिचार्ज कर लेते हैं, तो आप दोगुने जुर्माने से बच सकते हैं। हालांकि, यदि इस समय सीमा के भीतर रिचार्ज नहीं होता है, तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट माना जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा।

विंडस्क्रीन पर फास्टैग होना अनिवार्य

अक्सर देखा गया है कि लोग फास्टैग को हाथ में लेकर चलते हैं या उसे सही जगह नहीं चिपकाते, नए नियमों के अनुसार, यदि फास्टैग गाड़ी की विंडस्क्रीन पर सही स्थान पर नहीं चिपका है, तो उसे ‘अमान्य’ माना जाएगा, ऐसी स्थिति में वाहन चालक को दोगुना टोल देना होगा। 

2026 से लागू होगा ‘ई-नोटिस’ सिस्टम

भविष्य की तैयारी को देखते हुए, 1 अप्रैल 2026 से एक नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। इसके तहत: 

  • टोल बकाया होने पर वाहन मालिक को ई-नोटिस भेजा जाएगा।
  • 72 घंटे के भीतर भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
  • 72 घंटे के बाद राशि दोगुनी हो जाएगी।
  • 15 दिनों तक भुगतान न करने पर वाहन का विवरण VAHAN पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाएगा, जिससे वाहन की फिटनेस और अन्य सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 

यात्री क्या करें?

सफर पर निकलने से पहले अपने फास्टैग का KYC स्टेटस जरुर चेक कर लें और सुनिश्चित करें कि उसमें पर्याप्त बैलेंस हो साथ ही, फास्टैग को विंडस्क्रीन पर निर्धारित जगह पर ही चिपकाएं ताकि सेंसर उसे आसानी से रीड कर सके। 

Fasttag Rule Fasttag Rule if Toll is not Deducted Double Fine Will Have to be Paid
Author
info@ortpsa.in

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