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चिराग योजना के तहत ₹8 लाख आय वालों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे फ्री; 47,000 सीटों का हुआ आवंटन, देखें

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अपनी महत्वाकांक्षी 'चिराग योजना' (CHEERAG Scheme) के दायरे में बड़ा विस्तार किया है, अब प्रदेश के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख तक है, उनके बच्चे भी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र (2026-27) के लिए प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में 47,000 सीटों का आवंटन कर दिया है

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चिराग योजना के तहत ₹8 लाख आय वालों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे फ्री; 47,000 सीटों का हुआ आवंटन, देखें
चिराग योजना के तहत ₹8 लाख आय वालों के बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे फ्री; 47,000 सीटों का हुआ आवंटन, देखें

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिराग योजना’ (CHEERAG Scheme) के दायरे में बड़ा विस्तार किया है, अब प्रदेश के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख तक है, उनके बच्चे भी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र (2026-27) के लिए प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में 47,000 सीटों का आवंटन कर दिया है। 

आय सीमा में भारी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पहले इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों अन्य छात्र भी गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। 

कक्षा 6वीं से 12वीं तक मिलेगा दाखिला 

योजना के तहत राज्य के 1,100 से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शामिल किया गया है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इन सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे इसके लिए शर्त यह है कि छात्र ने अपनी पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से ही उत्तीर्ण की हो।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है:

  • आवेदन की अंतिम तिथि: इच्छुक छात्र 30 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
  • दाखिला प्रक्रिया: चयनित छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच पूरी की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए अभिभावकों के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है, जिससे आय का सत्यापन किया जा सके इसके अलावा छात्र का आधार कार्ड, फोटो और पिछले सरकारी स्कूल से प्राप्त स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) की आवश्यकता होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि आय सीमा बढ़ाए जाने से निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की दूरी कम होगी और प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर संसाधन मिल सकेंगे अभिभावक अपने नजदीकी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय या संबंधित निजी स्कूल से संपर्क कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

CHEERAG Scheme
Author
info@ortpsa.in

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