
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है, फरवरी 2026 की नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब पात्र नागरिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पोर्टल या यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग (fcs.up.gov.in) के माध्यम से बिना किसी कार्यालय के चक्कर काटे आवेदन कर सकते हैं।
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UP राशन कार्ड 2026: आवेदन की नई ऑनलाइन प्रक्रिया
2026 में लागू नए नियमों के तहत आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) के माध्यम से सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है:
- सबसे पहले NFSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Sign In/Register’ टैब के अंदर ‘Public Login’ विकल्प को चुनें।
- ‘Login with Aadhaar OTP’ का चयन करें, अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरकर ‘Generate OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद ‘Common Registration Facility’ में ‘New Registration’ पर क्लिक करें और राज्य के रूप में ‘Uttar Pradesh’ चुनें।
- परिवार की महिला मुखिया की जानकारी, बैंक विवरण, और आय का ब्यौरा भरें। यदि आपके पास बिजली कनेक्शन या गैस कनेक्शन है, तो उनकी जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
- परिवार के अन्य सभी सदस्यों के आधार नंबर और विवरण को ‘Add Member’ विकल्प के जरिए जोड़ें।
- आवश्यक दस्तावेजों (आधार, आय प्रमाण पत्र, फोटो) की स्कैन कॉपी अपलोड करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
जरूरी दस्तावेज और पात्रता (Checklist)
- आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का。
- आय प्रमाण पत्र: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- निवास प्रमाण: बिजली बिल, गैस रसीद या रेंट एग्रीमेंट。
- फोटो: परिवार की मुखिया महिला की पासपोर्ट साइज फोटो。
- बैंक पासबुक: मुखिया के बैंक खाते का विवरण。
महत्वपूर्ण अपडेट: 15 दिनों का नियम
सरकार के नए आदेशों के अनुसार, आवेदन जमा होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित अधिकारी को सत्यापन पूरा कर कार्ड जारी करना होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।
















