
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लघु और सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत कम करने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत डीजल पंप सेट पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है, इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आय को दोगुना करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
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सब्सिडी का गणित: किसानों को कितनी मिलेगी राहत?
प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 HP और 8 HP के डीजल पंप सेट पर अनुदान दिया जा रहा है।
- अनुदान राशि: किसानों को पंप सेट की खरीद पर ₹10,000 तक की सब्सिडी या कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में मिलता है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य: अकेले उन्नाव जैसे जिलों में ही इस वर्ष 580 पंप सेट वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
- प्राथमिकता: खेत तालाब योजना से जुड़े किसानों और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
पात्रता और जरुरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- किसान पंजीकरण संख्या: यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो।
- भूमि विवरण: खतौनी (जमीन के कागजात) और बैंक पासबुक की कॉपी।
- मोबाइल नंबर: जो आधार और बैंक खाते से लिंक हो।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
इच्छुक किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग (UP Agriculture) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले agriculture.up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ में जाकर ‘यंत्र/पंपसेट बुकिंग’ विकल्प का चयन करें।
- अपनी पंजीकरण संख्या डालें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
- उपलब्ध यंत्रों की सूची में से ‘डीजल पंप सेट’ चुनें और बुकिंग करें।
- बुकिंग की पुष्टि के लिए निर्धारित टोकन राशि (ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट) जमा करनी होगी।
- अधिक आवेदन होने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
सब्सिडी का लाभ पाने के लिए पंप सेट हमेशा सरकार द्वारा अधिकृत डीलर से ही खरीदें और पक्का बिल पोर्टल पर अपलोड करें।
















