
दिल्ली में आज, 14 फरवरी 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, यह उन वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से आयोजित इस अदालत में मामूली अपराधों पर 50% से 100% तक की छूट मिल सकती है।
यह भी देखें: Ration Card Rules: अब इन्हें माना जाएगा घर का मुखिया! इन परिवारों का कट जाएगा नाम, देखें नया नियम
Table of Contents
इन 12 प्रमुख जुर्मानों पर मिलेगी राहत
लोक अदालत में मुख्य रूप से कंपाउंडेबल (Compoundable) यानी समझौते योग्य अपराधों का निपटारा किया जाता है:
- बिना हेलमेट के वाहन चलाना
- सीट बेल्ट न लगाना
- लाल बत्ती (Red Light) जंप करना
- निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना (Over-speeding)
- गलत या अनधिकृत पार्किंग
- बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) के ड्राइविंग
- यातायात संकेतों (Traffic Signs) की अनदेखी
- बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट के वाहन चलाना
- गलत तरीके से जारी किए गए ई-चालान
- बिना वैध इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना
- गलत लेन में गाड़ी चलाना
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना (कुछ विशेष परिस्थितियों में)
ध्यान दें: शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving), हिट एंड रन, और खतरनाक ड्राइविंग जैसे गंभीर मामलों में कोई छूट नहीं दी जाती।
यह भी देखें: योगी सरकार का बड़ा ऐलान! अब इन महिलाओं को नहीं देना होगा बस का किराया, बजट में मिली बड़ी सौगात
निपटारे की पूरी प्रक्रिया (Process)
- पात्रता: केवल 31 अक्टूबर 2025 तक के लंबित चालानों का ही निपटारा किया जाएगा。
- टोकन और स्लॉट: इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है। वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपना चालान और स्लॉट टोकन डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: सुनवाई के समय अपने साथ चालान का प्रिंटआउट, गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, और टोकन/अपॉइंटमेंट लेटर जरूर ले जाएं।
- समय और स्थान: यह अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सभी 7 जिला न्यायालयों (तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू) में आयोजित हो रही है।
















