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ट्रेन छूटने से 6 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो कितना कटेगा पैसा? रेलवे के रिफंड नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें पूरा गणित

ट्रेन छूटने से 6 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा कटेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं भारतीय रेलवे ने 16 जनवरी 2026 से प्रभावी 'रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण एवं किराया वापसी) संशोधन नियम 2026' के तहत नियमों को दो श्रेणियों में बांट दिया है

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ट्रेन छूटने से 6 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो कितना कटेगा पैसा? रेलवे के रिफंड नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें पूरा गणित
ट्रेन छूटने से 6 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो कितना कटेगा पैसा? रेलवे के रिफंड नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें पूरा गणित

ट्रेन छूटने से 6 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा कटेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं भारतीय रेलवे ने 16 जनवरी 2026 से प्रभावी ‘रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण एवं किराया वापसी) संशोधन नियम 2026’ के तहत नियमों को दो श्रेणियों में बांट दिया है।

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6 घंटे पहले कैंसिलेशन पर कितना कटेगा पैसा?

सामान्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए, यदि आप ट्रेन के प्रस्थान से 12 घंटे से कम और 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको 50% कैंसिलेशन चार्ज देना होगा, इस तरह, अगर आप 6 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो आपकी टिकट राशि का आधा हिस्सा काट लिया जाएगा।

वंदे भारत और प्रीमियम ट्रेनों के लिए सख्त हुए नियम

रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है:

  • 72 से 8 घंटे पहले: यदि इन ट्रेनों में टिकट रद्द किया जाता है, तो 50% किराया काटा जाएगा।
  • 8 घंटे से कम समय: यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 

सामान्य ट्रेनों के कैंसिलेशन चार्जेस का गणित

कैंसिलेशन का समय कटौती (रिफंड चार्ज)
48 घंटे से अधिक पहलेक्लास के आधार पर फ्लैट चार्ज (₹60 – ₹240)
48 से 12 घंटे के बीच25% (न्यूनतम फ्लैट चार्ज के साथ)
12 से 4 घंटे के बीच50% (न्यूनतम फ्लैट चार्ज के साथ)
4 घंटे से कम समय0% रिफंड (कन्फर्म टिकट पर)

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RAC और वेटिंग लिस्ट के लिए राहत

वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट धारकों के लिए नियमों में लचीलापन बरकरार है। चार्ट बनने के बाद भी, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल करने पर केवल क्लर्केज चार्ज (लगभग ₹60 प्रति यात्री) काटकर बाकी पैसा वापस मिल जाता है, यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है, तो यात्री IRCTC TDR Filing के माध्यम से बिना किसी कटौती के पूरा रिफंड पाने का दावा कर सकते हैं। 

IRCTC Ticket Cancellation Charges Refund Rules
Author
info@ortpsa.in

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