
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भारत में काम कर रहे पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, अब इन देशों के कामगारों को अपना पीएफ (PF) फंड निकालने के लिए अनिवार्य आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी EPFO ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर निकासी की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है।
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आधार की अनिवार्यता से क्यों मिली छूट?
दरअसल, तकनीकी और नियमों के चलते नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में आधार कार्ड बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आधार लिंक न होने के कारण उनके पीएफ क्लेम अटक जाते थे इसी समस्या को देखते हुए EPFO ने इन ‘इंटरनेशनल वर्कर्स’ को विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।
नई ‘स्टेप-बाय-स्टेप’ निकासी प्रक्रिया
अब नेपाल और भूटान के नागरिक नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर अपना पैसा निकाल सकते हैं:
- चूंकि आधार लिंक नहीं है, इसलिए इन नागरिकों को ऑनलाइन के बजाय ‘कंपोजिट क्लेम फॉर्म (नॉन-आधार)’ का उपयोग करना होगा।
- आधार के स्थान पर अब नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र या वैध पासपोर्ट को पहचान के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
- फॉर्म भरने के बाद इसे अपने नियोक्ता (Employer) से सत्यापित (Attest) करवाना अनिवार्य होगा।
- फॉर्म के साथ एक कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक की कॉपी और पैन (PAN) कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
- पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म को संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा।
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निकासी में पारदर्शिता और तेजी
EPFO के नए सर्कुलर के अनुसार, क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर दावों का तेजी से निपटारा करें, अधिकारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे और संबंधित अधिकारी (OIC) की मंजूरी के बाद पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।















