
डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा के साथ-साथ धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं, कभी गलत सामान की डिलीवरी तो कभी रिफंड में आनाकानी ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अब आपको कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काटने की जरुरत नहीं है, भारत सरकार के ‘e-Daakhil’ (ई-दाखिल) पोर्टल ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है।
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e-Daakhil पोर्टल: घर बैठे मिलेगा न्याय
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल ग्राहकों को कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की शक्ति देता है। edaakhil.nic.in पर जाकर आप अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- पोर्टल पर जाकर ‘Complainant/Advocate’ सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पता देकर रजिस्टर करें।
- आपके मोबाइल पर आए OTP और ईमेल पर मिले एक्टिवेशन लिंक के जरिए अकाउंट वेरिफाई करें।
- लॉगिन करने के बाद ‘File a New Complaint’ पर क्लिक करें। यहां विपक्षी पार्टी (कंपनी) का विवरण और अपनी समस्या विस्तार से (हिंदी या अंग्रेजी में) लिखें।
- शिकायत के समर्थन में बिल (Invoice), चैट स्क्रीनशॉट, ईमेल कॉपी और अपनी आईडी प्रूफ (जैसे आधार या पैन) को PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
- यदि आपके दावे की राशि 5 लाख रुपये तक है, तो वर्ष 2026 के नियमों के अनुसार कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। इससे अधिक राशि के लिए नाममात्र की फीस ऑनलाइन भरी जा सकती है।
जरूरी जानकारी और हेल्पलाइन
- समय सीमा: धोखाधड़ी के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है।
- हेल्पलाइन: तत्काल सहायता के लिए 1915 पर कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर मैसेज भेजें।
- ट्रैकिंग: शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक यूनिक कंप्लेंट आईडी मिलेगी, जिससे आप अपने केस की प्रगति पोर्टल पर देख सकेंगे।
ई-दाखिल पोर्टल न केवल समय और पैसा बचाता है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
















