
केंद्र सरकार की ई-श्रम योजना e-Shram Portal के तहत पंजीकृत करोड़ों श्रमिकों के लिए राहत की खबर है, असंगठित क्षेत्र के कामगार अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक गारंटीड पेंशन का प्रावधान है।
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योजना की मुख्य झलकियां (फरवरी 2026 अपडेट)
- न्यूनतम पेंशन: लाभार्थी को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलती है।
- पारिवारिक सुरक्षा: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को पेंशन की 50% राशि (₹1,500) मासिक दी जाती है।
- संयुक्त पेंशन: यदि पति और पत्नी दोनों योजना में शामिल होते हैं, तो वे कुल ₹6,000 की मासिक पेंशन के पात्र हो सकते हैं।
- समान योगदान: यह एक 1:1 अंशदायी योजना है, जिसमें जितनी राशि श्रमिक जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी मिलाती है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र का श्रमिक (जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक आदि) .
- आवेदक EPFO, ESIC या NPS (सरकारी वित्त पोषित) का सदस्य या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक श्रमिक इन माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक Maandhan Portal या ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
- नजदीकी केंद्र: देश भर में फैले किसी भी Common Service Centre (CSC) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
- दस्तावेज़: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
















