
बढ़ती कीमतों या इमरजेंसी की आशंका के बीच कई लोग घर में पेट्रोल स्टॉक करने की गलती कर बैठते हैं, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो सावधान हो जाइए घर में ईंधन का भंडारण न केवल बड़े हादसे को दावत देता है, बल्कि आप अनजाने में कानून भी तोड़ रहे होते हैं, आइए जानते हैं कि भारत में पेट्रोल स्टोर करने की कानूनी सीमा क्या है और यह कितने दिनों में बेकार हो जाता है।
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कानून की नजर में कितनी है छूट?
भारतीय पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत घर में पेट्रोल रखने के कड़े नियम हैं, नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस के अधिकतम 30 लीटर तक पेट्रोल रख सकता है, हालांकि, शर्त यह है कि इसे सुरक्षित और अलग कंटेनर में रखा जाए।
यदि आप 30 लीटर से अधिक ईंधन स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको PESO (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) से आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के भारी मात्रा में पेट्रोल रखना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है और आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
क्या पेट्रोल भी होता है खराब?
ज्यादातर लोग मानते हैं कि पेट्रोल कभी खराब नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय अलग है। पेट्रोल की भी एक ‘शेल्फ लाइफ’ होती है वातावरण के संपर्क में आने पर इसमें मौजूद केमिकल वाष्पित (Evaporate) होने लगते हैं और इसका ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है।
- 3 से 6 महीने की मियाद: अगर पेट्रोल को पूरी तरह एयरटाइट कंटेनर में रखा जाए, तो यह अधिकतम 3 से 6 महीने तक ही अपनी गुणवत्ता बरकरार रख पाता है।
- इंजन को खतरा: लंबे समय तक रखा हुआ ‘बासी’ पेट्रोल गाढ़ा हो जाता है और चिपचिपा पदार्थ (Gum) बनाने लगता है, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी का इंजन जाम हो सकता है, फिल्टर चोक हो सकते हैं और पिक-अप पूरी तरह गिर सकता है।
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सुरक्षा से न करें खिलवाड़
कानूनी और तकनीकी कारणों के अलावा सबसे बड़ा खतरा अग्नि सुरक्षा का है। पेट्रोल एक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, घर के बंद कमरों में इसकी गैस जमा हो सकती है, जो एक छोटी सी चिंगारी या बिजली के शॉर्ट सर्किट से बड़े विस्फोट का रूप ले सकती है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि बहुत जरूरी न होने पर घर में पेट्रोल का स्टॉक न करें सुरक्षा और कानून, दोनों के लिहाज से पेट्रोल पंप से ही जरुरत के समय ईंधन भरवाना सबसे समझदारी भरा विकल्प है।
















