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क्या आप भी दो अलग-अलग बैंक खातों से चला रहे हैं दो PPF अकाउंट? जान लें ये कड़ा नियम, वरना डूब जाएगा पैसा!

PPF में दो अकाउंट खोलना गलत साबित हो रहा है। PPF एक्ट 1968 के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक खाता चला सकता है, चाहे अलग बैंकों से ही क्यों न हो। दूसरा खाता अनियमित माना जाता है - ब्याज शून्य, सिर्फ मूलधन लौटेगा। बच्चों के नाम पर कुल 1.5 लाख की सीमा। तुरंत मर्जर करवाएं वरना नुकसान!

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत का सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प है। सरकारी गारंटी, टैक्स छूट और 7.1% की आकर्षक ब्याज दर इसे हर उम्र के निवेशकों का चहेता बनाती है। लेकिन हाल ही में कई मामलों में लोग दो अलग-अलग बैंकों से PPF खाते खोलकर फंस गए हैं। टैक्स बचाने के चक्कर में ये निवेशक अनजाने में नियम तोड़ रहे हैं, जिससे उनका पैसा ब्याज-रहित लौट रहा है।​

PPF के सख्त नियम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 और PPF स्कीम 2019 के तहत एक व्यक्ति अपने नाम पर पूरे देश में सिर्फ एक ही PPF खाता रख सकता है। चाहे वह SBI हो, HDFC हो या पोस्ट ऑफिस – कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर PAN कार्ड से जुड़े दो खाते मिलते हैं, तो दूसरा खाता ‘अनियमित’ घोषित हो जाता है। नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट (NSI) स्पष्ट कहता है कि दूसरे खाते पर न ब्याज मिलेगा, न सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2025-26 में दो खातों में 1.5 लाख रुपये जमा किए, तो अतिरिक्त राशि पर कुछ नहीं मिलेगा।

कई निवेशक सोचते हैं कि अलग-अलग बैंक खाते इस्तेमाल कर नियम तोड़ सकते हैं। लेकिन PAN आधारित KYC इसे पकड़ लेती है। हाल के YouTube वीडियोज और न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसे सैकड़ों केस सामने आए हैं, जहां लोग बिना जागरूकता के फंस गए।

नाबालिग बच्चों के नाम पर खाता

लोग अक्सर बच्चों के भविष्य के लिए PPF खाता खोलना चाहते हैं। हां, अभिभावक के तौर पर आप नाबालिग बच्चे के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। लेकिन कुल जमा सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना ही रहती है – अपने और बच्चे के खाते मिलाकर। मसलन, अगर आप अपने खाते में 1 लाख डालते हैं, तो बच्चे के खाते में सिर्फ 50,000 रुपये ही। इससे ज्यादा पर ब्याज बंद। पति-पत्नी के नाम अलग-अलग खाते हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए एक ही अभिभावक प्रति वित्तीय वर्ष। जॉइंट खाते बिल्कुल प्रतिबंधित हैं।

दो खाते खुल गए तो क्या होगा?

अगर आपके पास दो PPF खाते हैं, तो घबराएं नहीं- लेकिन देर न करें। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) से मर्जर अप्रूवल लें। इसके लिए अकाउंट ऑफिस के जरिए Under Secretary, NS Branch, DEA नई दिल्ली को आवेदन दें। सभी खातों का विवरण, PAN, जमा राशि संलग्न करें। मंजूरी मिलने पर खाते मर्ज हो जाएंगे और ब्याज बहाल रहेगा।

अगर मर्ज नहीं कराया, तो दूसरा खाता बंद। सिर्फ मूलधन (प्रिंसिपल) लौटेगा, ब्याज जब्त। आयकर विभाग टैक्स छूट रद्द कर जुर्माना लगा सकता है। 2026 में ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए, जहां लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

स्थितिपरिणामसमाधान
एक खातापूर्ण ब्याज + टैक्स लाभ जारी रखें
दो खाते (अनजाने में)दूसरा अनियमित, ब्याज शून्य ​DEA से मर्जर 
बच्चे का खाताकुल 1.5 लाख सीमा अभिभावक निगरानी
जॉइंट/मल्टीपल बैंकअमान्य एक ही चुनें

स्मार्ट निवेश टिप्स

PPF को 15 साल चलाएं, फिर 5-5 साल एक्सटेंड करें। ईईई स्टेटस (Exempt-Exempt-Exempt) इसका सबसे बड़ा फायदा है। ज्यादा निवेश के लिए ELSS, NPS या सुकन्या समृद्धि (बेटी के लिए) चुनें। ऑनलाइन PPF कैलकुलेटर से प्लानिंग करें। हमेशा PAN से लिंक चेक करें। वित्तीय सलाहकार कहते हैं, “PPF सुरक्षित है, लेकिन नियम तोड़ना महंगा पड़ता है।” जागरूक रहें, सिंगल खाते पर फोकस करें। 

Author
info@ortpsa.in

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