
दिवाली का त्योहार पास है और शहर में पटाखों (Patakha) की खरीदारी और बिक्री का माहौल तेज हो चुका है। इस बीच हैदराबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने (Firecrackers without License) वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल (Jail) और भारी जुर्माना (Penalty) दोनों शामिल हैं।
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लाइसेंस आवश्यक,आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक
हैदराबाद में अस्थायी पटाखों की दुकानों (Temporary Firecracker Shops) के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पुलिस ने कहा कि जो भी व्यवसायी बिना लाइसेंस पटाखे बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 (Explosives Act 1884) के तहत कार्रवाई होगी। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हैदराबाद शहर में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। साइबराबाद पुलिस क्षेत्र (Cyberabad Police Commissionerate) में आवेदन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 है।
आवेदन प्रक्रिया आसान, फॉर्म AE-5 भरें
लाइसेंस के लिए आवेदन करना बेहद सरल है। इच्छुक व्यापारी को विस्फोटक नियम, 1983 (Explosive Rules, 1983) का फॉर्म AE-5 भरकर अपने क्षेत्र के पुलिस उपयुक्त कार्यालय में जमा करना होगा। साइबराबाद कमिश्नरेट के लिए आवेदन CPPMS पोर्टल (https://www.cyberabadpolice.gov.in/) के माध्यम से भी किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificate)– डिवीजनल फायर ऑफिसर से प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जमीन/स्थान की अनुमति -सरकारी परिसर में GHMC से, निजी सम्पत्ति पर मालिक की सहमति के अनुसार NOC।
- ब्लू प्रिंट और NOC-दुकान और भंडारण स्थल का विस्तृत ब्लूप्रिंट।
- शुल्क रसीद -600 रुपये की फीस SBI, गनफाउन्ड्री ट्रेजरी शाखा में चालान जमा कर रियल रसीद प्राप्त करना।
इन दस्तावेज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सुरक्षा और कानूनी मान्यता दोनों के लिए जरुरी है।
कड़े नियमों का पालन अनिवार्य
पुलिस ने साफ कहा है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा, उल्लंघन करने वाले व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (Strict Action) होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और PESO के नियमों के तहत केवल ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) की बिक्री की अनुमति है। इस नियम का पालन न केवल कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि यह आग और दुर्घटना जैसी आपदाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
हैदराबाद में दिवाली तैयारियों का माहौल
दिवाली 2025 के नज़दीक आते ही हैदराबाद और साइबराबाद में पटाखों (Patakha) की दुकानों की भीड़ बढ़ रही है। व्यापारी और दुकानदार अब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में आवेदन करने में व्यस्त हैं। पुलिस ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि किसी भी परिस्थिति में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचना भारी अपराध माना जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन CPPMS और अन्य पोर्टल
साइबराबाद कमिश्नरेट में आवेदन के लिए CPPMS पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से व्यवसायियों को लाइसेंस प्राप्त करना आसान और तेज़ हो गया है। हैदराबाद शहर में पारंपरिक तरीके से फॉर्म AE-5 भरकर पुलिस कार्यालय में जमा करना होगा।
















