
देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है, यदि आप भी वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) के लाभार्थी हैं या नए आवेदन की तैयारी कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, अब आयु के प्रमाण (Age Proof) के रूप में आधार कार्ड (Aadhaar Card) मान्य नहीं होगा सरकार ने नियमों में सख्त बदलाव करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि केवल आधार के भरोसे पेंशन फॉर्म भरने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
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आधार कार्ड अब क्यों नहीं चलेगा?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड केवल पहचान (Identity) और निवास (Address) का प्रमाण है, न कि जन्म तिथि (Date of Birth) का। इसी को आधार बनाते हुए समाज कल्याण विभागों ने अब आयु सत्यापन के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है।
इन दस्तावेजों के बिना रुक जाएगी पेंशन
पेंशन पोर्टल पर अब आधार की जगह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जा रही है:
- हाईस्कूल की मार्कशीट: शिक्षा विभाग द्वारा जारी 10वीं की अंकतालिका को सबसे सटीक प्रमाण माना गया है।
- जन्म प्रमाण पत्र: नगर निगम या रजिस्ट्रार द्वारा जारी आधिकारिक जन्म प्रमाणपत्र।
- परिवार रजिस्टर की नकल: उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डिजिटल परिवार रजिस्टर (Family Register) की नकल अनिवार्य की गई है।
- वोटर आईडी कार्ड: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।
- पैन कार्ड (PAN Card): जन्म तिथि अंकित पैन कार्ड भी मान्य है।
पुराने लाभार्थियों को क्या करना होगा?
जिन पेंशनर्स की पेंशन पहले से आ रही है, उन्हें भी विभाग की ओर से दस्तावेज अपडेट (Re-verification) करने के निर्देश दिए जा सकते हैं यदि आपके रिकॉर्ड में आयु को लेकर कोई विसंगति पाई जाती है और आपके पास आधार के अलावा अन्य कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है।
EPFO ने भी हटाया आधार
सिर्फ सरकारी पेंशन ही नहीं, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। अब पीएफ खाताधारकों को भी पासपोर्ट, पैन कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों का ही उपयोग करना होगा।
अपनी पेंशन को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए तुरंत नजदीकी जन सेवा केंद्र या Integrated Pension Portal पर जाकर अपने दस्तावेजों की स्थिति जांचें।
















