Join Contact

Driving Licence रिन्यू कराना हुआ आसान! RTO जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे इन 5 स्टेप्स में करें आवेदन; जानें 2026 के नए नियम

अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए RTO जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर फीस भर, वैधता चुनकर आसानी से रिन्यू कर सकते हैं।

Published On:

ड्राइविंग लाइसेंस अब सिर्फ वाहन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि ट्रैफिक नियमों, बीमा और कानूनी सुरक्षा का भी आधार बन चुका है। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर लाइसेंस की एक तय वैलिडिटी होती है, जिसके बाद उसे रिन्यू कराना अनिवार्य माना जाता है। 2026 में इन नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनसे प्रक्रिया न सिर्फ सख्त हुई है, बल्कि ज्यादा टेक्नोलॉजी‑ड्रिवन और ऑनलाइन बन गई है। जो ड्राइवर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर रहने देते हैं, उन्हें न केवल ट्रैफिक पुलिस से जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत भी हो सकती है।

Driving Licence रिन्यू कराना हुआ आसान! RTO जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे इन 5 स्टेप्स में करें आवेदन; जानें 2026 के नए नियम

नए नियम क्या हैं?

2026 में ज्यादातर राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की नई गाइडलाइंस लागू हो चुकी हैं। सबसे बड़ा बदलाव AI‑आधारित फेस मैचिंग सिस्टम है, जिसमें पुराने लाइसेंस पर लगी तस्वीर और आवेदक के वर्तमान चेहरे का मिलान सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। इससे यह साफ होता है कि वही व्यक्ति जिसने कई साल पहले लाइसेंस बनवाया था, वही इसे रिन्यू कर रहा है या नहीं। कुछ राज्यों में इस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है, ताकि फर्जी या गलत आवेदन पर फौरन रोक लगाई जा सके।

ग्रेस पीरियड और रिन्यू टाइमलाइन

अब लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद महज 30 दिनों की ग्रेस पीरियड दी जाती है। अगर आप 30 दिन के अंदर रिन्यू करा लेते हैं, तो नई वैलिडिटी आमतौर पर एक्सपायरी तारीख से ही जुड़ती है। इसके बाद किए गए रिन्यूअल में नई वैलिडिटी आवेदन की तारीख से मानी जाती है, न कि पुरानी एक्सपायरी तारीख से। आप लाइसेंस एक्सपायर होने से 1 साल पहले और एक्सपायर होने के बाद 1 साल तक बिना दोबारा ड्राइविंग टेस्ट दिए रिन्यू कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, तो कई राज्यों में फिर से प्रैक्टिकल या थ्योरी टेस्ट देने की शर्त लगाई जा सकती है, ताकि आपकी ड्राइविंग क्षमता की जांच की जा सके।

40 साल से ज्यादा उम्र के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट

40 वर्ष से अधिक उम्र के ड्राइवरों और ज्यादातर कमर्शियल लाइसेंस धारकों के लिए डिजिटल मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) अब ज्यादातर राज्यों में अनिवार्य माना जा रहा है। यह सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डॉक्टर के जरिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड करना पड़ता है, जिससे ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत लगभग खत्म हो गई है। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अब आप अपनी फोटो और सिग्नेचर गैर‑आरटीओ की मदद से भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इससे आरटीओ जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो गई है और आप ज्यादातर काम घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हैं।

Also Read- बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! रेलवे में 11,000 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती; मई से आवेदन शुरू, बिना देरी किए चेक करें डिटेल्स

रिन्यू के लिए जरूरी दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले दस्तावेजों की एक बेसिक लिस्ट तैयार रखना जरूरी है। कई राज्यों में इन दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट लगभग समान है, हालांकि थोड़ी अलग‑अलग हो सकती है।

  • ओरिजिनल एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस
  • मान्य पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि)
  • पता प्रमाण (बिजली बिल, गैस बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सिग्नेचर की स्कैन कॉपी
  • Form 1 -फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन (40 साल से कम उम्र के लिए, ज्यादातर मामलों में)
  • Form 1A -मेडिकल सर्टिफिकेट (40 से अधिक उम्र या कमर्शियल लाइसेंस के लिए)

कुछ राज्यों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत हो सकती है, खासकर अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है।

घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू कैसे करें?

सारथी परिवहन पोर्टल (parivahan.gov.in / sarathi.parivahan.gov.in) के जरिए अब आप बिना आरटीओ जाए घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। नीचे दिया गया स्टेप‑बाय‑स्टेप प्रोसेस 2026 के नए नियमों के हिसाब से सरल और उपयोगकर्ता‑अनुकूल बनाया गया है।

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in या सीधे sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. “Online Services” विकल्प पर क्लिक करें और फिर “Driving Licence Related Services” चुनें।
  3. अपना स्टेट सिलेक्ट करें ताकि आपको राज्य‑विशेष गाइडलाइंस और फीस दिखे।
  4. स्क्रीन पर दिखने वाले “Apply for DL Renewal” विकल्प पर क्लिक करें।
  5. अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालकर “Get DL Details” पर क्लिक करें।
  6. सिस्टम आपके लाइसेंस की जानकारी दिखाएगा; इसे चेक कर लें और फिर रिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  7. अब ऑनलाइन रिन्यू फॉर्म भरें जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य बेसिक जानकारी शामिल होगी।
  8. अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो Form 1A यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करें।
  9. इसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर और पुराने लाइसेंस की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  10. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के जरिए रिन्यूअल फीस जमा करें।
  11. कुछ स्टेट में बायोमेट्रिक के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है।
  12. इसके बाद, आपका रिन्युअल स्मार्ट DL कार्ड 15 से 30 दिनों में आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
Author
info@ortpsa.in

Leave a Comment

संबंधित समाचार