
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब पुराने मकानों की मरम्मत के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है पहले इस योजना के अंतर्गत केवल 50,000 रुपये की मदद दी जाती थी।
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कौन उठा सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ कड़े मानक तय किए हैं:
- निवास: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- श्रेणी: यह लाभ विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के परिवारों के लिए है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (परिवार पहचान पत्र के अनुसार)।
- मकान की स्थिति: आवेदक का अपना मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और वह मरम्मत के योग्य होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी (आधार लिंक)।
- जाति प्रमाण पत्र और बीपीएल (BPL) राशन कार्ड।
- मकान के मालिकाना हक का प्रमाण (रजिस्ट्री या लाल डोरा प्रमाण पत्र)।
- घर की फोटो: मरम्मत कार्य शुरू होने से पहले की एक फोटो जिसमें आवेदक घर के सामने खड़ा हो।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
- पात्र उम्मीदवार सरल हरियाणा पोर्टल (Saral Haryana Portal) पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवेदन के दौरान सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- आवेदन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन (Verification) किया जाएगा, जिसके बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- लोग अपने नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं।
आवेदक ने पहले कभी किसी सरकारी विभाग से मकान मरम्मत के लिए अनुदान न लिया हो, तभी वह इस ₹80,000 की राशि का हकदार होगा।
















