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कृषि यंत्रों पर 80% तक की भारी छूट! यूपी के किसानों के लिए सुनहरा मौका, टोकन निकालने और आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहाँ देखें

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान (सब्सिडी) देने की घोषणा की है, इस योजना के तहत किसानों को फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे समूहों के लिए 80 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है, वहीं व्यक्तिगत किसानों को यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी

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कृषि यंत्रों पर 80% तक की भारी छूट! यूपी के किसानों के लिए सुनहरा मौका, टोकन निकालने और आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहाँ देखें
कृषि यंत्रों पर 80% तक की भारी छूट! यूपी के किसानों के लिए सुनहरा मौका, टोकन निकालने और आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहाँ देखें

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान (सब्सिडी) देने की घोषणा की है, इस योजना के तहत किसानों को फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे समूहों के लिए 80 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है, वहीं व्यक्तिगत किसानों को यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

टोकन सिस्टम से होगा चयन

इस योजना का लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ और ई-लॉटरी के आधार पर दिया जा रहा है, जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, उनमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, पावर टिलर और लेजर लैंड लेवलर जैसे आधुनिक उपकरण शामिल हैं।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

  •  आवेदन के लिए किसान का UP Agriculture पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है बिना पंजीकरण के टोकन जनरेट नहीं किया जा सकेगा।
  •  किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर जाकर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’ लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और जिस यंत्र पर सब्सिडी चाहिए उसका चयन करें, ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा।
  • बुकिंग की पुष्टि के लिए निर्धारित टोकन राशि (यंत्र की कीमत के अनुसार ₹2,500 से ₹5,000 तक) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह राशि चालान के माध्यम से बैंक में भी जमा की जा सकती है।
  •  चयन होने के बाद किसान को विभाग द्वारा तय समय सीमा के भीतर अधिकृत डीलर से यंत्र खरीदना होगा, खरीद के बाद बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद सत्यापन करके सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते (DBT) में भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, खतौनी और मोबाइल नंबर तैयार रखें टोकन निकलने के बाद यदि निर्धारित अवधि में यंत्र की खरीद नहीं की जाती है, तो टोकन स्वतः रद्द हो जाएगा और जमा की गई धनराशि जब्त की जा सकती है।

Krishi Upkaran Subsidy
Author
info@ortpsa.in

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